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भारत के राष्ट्रपति
📖 संबंधित: उपराष्ट्रपति | प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद | राज्यपाल (राज्य समकक्ष)
संवैधानिक स्थिति
राज्य प्रमुख
- संघ का औपचारिक कार्यकारी प्रमुख
- भारत का प्रथम नागरिक
- सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर
- संसद का भाग (अनुच्छेद 79)
संवैधानिक प्रावधान
- अनुच्छेद 52: भारत का राष्ट्रपति
- अनुच्छेद 53: संघ की कार्यपालिका शक्ति
- अनुच्छेद 54: राष्ट्रपति का निर्वाचन
- अनुच्छेद 55: निर्वाचन की रीति
- अनुच्छेद 56: पद की अवधि
- अनुच्छेद 57: पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
- अनुच्छेद 58: निर्वाचन के लिए योग्यताएँ
- अनुच्छेद 59: राष्ट्रपति के पद की शर्तें
- अनुच्छेद 60: शपथ या प्रतिज्ञान
निर्वाचन प्रक्रिया
निर्वाचक मंडल
- निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित जिसमें शामिल हैं:
- संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
- राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
- दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
मतों का मूल्य
- सांसद मत मूल्य: सभी विधायक मतों का कुल मूल्य ÷ सांसदों की कुल संख्या
- विधायक मत मूल्य: राज्य की जनसंख्या ÷ (1000 × निर्वाचित विधायकों की संख्या)
- एकरूपता: जनगणना के माध्यम से बनाए रखी (1971 आधार)
निर्वाचन पद्धति
- समानुपातिक प्रतिनिधित्व
- एकल संक्रमणीय मत प्रणाली
- गुप्त मतदान
- उच्चतम न्यायालय निर्वाचन की निगरानी करता है

योग्यताएँ
आवश्यक योग्यताएँ
- भारत का नागरिक
- 35 वर्ष की आयु पूर्ण
- लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन के योग्य
- किसी लाभ के पद पर न हो
निरर्हताएँ
- संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य
- सरकार के अधीन लाभ का पद
- दिवालिया
- विकृतचित्त
पद की अवधि और शर्तें
पद की अवधि
- पद ग्रहण की तिथि से पाँच वर्ष
- पुनर्निर्वाचित हो सकता है
- उपराष्ट्रपति को लिखकर त्यागपत्र दे सकता है
- महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है
परिलब्धियाँ
- वेतन: ₹5 लाख प्रति माह (2018 में संशोधित)
- शासकीय निवास: राष्ट्रपति भवन
- अन्य भत्ते और विशेषाधिकार
- सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन
उन्मुक्तियाँ
- किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं
- आपराधिक कार्यवाहियों के लिए 2 माह की सूचना आवश्यक
- पद की अवधि के दौरान सिविल कार्यवाहियाँ
शक्तियाँ और कार्य
कार्यकारी शक्तियाँ
- संघ कार्यपालिका का प्रमुख: सभी कार्यकारी कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम में
- नियुक्ति शक्तियाँ:
- प्रधानमंत्री
- मंत्रिपरिषद
- महान्यायवादी
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
- निर्वाचन आयुक्त
- UPSC अध्यक्ष और सदस्य
- राज्यपाल
- वित्त आयोग सदस्य
- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश
विधायी शक्तियाँ
- संसद को आहूत और सत्रावसान:
- लोकसभा को विघटित:
- संसद को संबोधित: निर्वाचन के बाद पहला सत्र और प्रत्येक वर्ष
- सदस्यों का नामांकन: राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2
- विधेयकों पर अनुमति:
- अनुमति देना
- अनुमति रोकना
- पुनर्विचार के लिए लौटाना (धन विधेयक नहीं)
- अध्यादेश प्रख्यापित: जब संसद सत्र में न हो
- प्रतिवेदन रखना: संसद के समक्ष कुछ प्रतिवेदन
वित्तीय शक्तियाँ
- धन विधेयक: प्रस्तुतीकरण की सिफारिश
- वार्षिक वित्तीय विवरण: संसद के समक्ष रखा जाता है
- अनुपूरक अनुदान: सिफारिश
- आकस्मिकता निधि: नियंत्रण
- वित्त आयोग: प्रत्येक पाँच वर्ष में नियुक्त
न्यायिक शक्तियाँ
- क्षमादान शक्तियाँ (अनुच्छेद 72):
- क्षमा: पूर्ण क्षमा
- लघुकरण: दंड कम करना
- परिहार: दंड अवधि कम करना
- विराम: विशेष परिस्थितियों में दंड कम करना
- प्रविलंबन: अस्थायी निलंबन
- न्यायाधीशों की नियुक्ति: उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय
- न्यायाधीशों का स्थानांतरण: उच्च न्यायालय न्यायाधीश
- न्यायाधीशों को हटाना: महाभियोग के माध्यम से
सैन्य शक्तियाँ
- सर्वोच्च कमांडर: सशस्त्र बलों का
- युद्ध और शांति की घोषणा: मंत्रिपरिषद की सलाह पर
- प्रमुखों की नियुक्ति: थल सेना, नौसेना, वायु सेना
राजनयिक शक्तियाँ
- राजनयिकों की नियुक्ति: राजदूत और उच्चायुक्त
- राजनयिकों का स्वागत: विदेशी राजदूत
- अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ: राष्ट्रपति के नाम में संपन्न
आपातकालीन शक्तियाँ
- राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352): युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह
- राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356): राज्य में संवैधानिक विफलता
- वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360): वित्तीय स्थिरता को खतरा

महाभियोग प्रक्रिया
पदच्युति के आधार
- संविधान का उल्लंघन
- सिद्ध दुर्व्यवहार
- अक्षमता
प्रक्रिया
- प्रारंभ: संसद के किसी भी सदन द्वारा
- सूचना: 14 दिन की सूचना
- संकल्प: 1/4 सदस्यों द्वारा समर्थित
- जाँच: समिति गठित
- मतदान: कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत
- दूसरा सदन: समान बहुमत से सहमत होना चाहिए

राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद
संवैधानिक संबंध
- अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
- अनुच्छेद 75: मंत्रियों के संबंध में अन्य उपबंध
- अनुच्छेद 78: प्रधानमंत्री के कर्तव्य
सहायता और सलाह
- राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य
- सलाह पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकता है
- पुनर्विचार के बाद, स्वीकार करना होगा
- कोई स्वतंत्र निर्णय-निर्माण शक्ति नहीं
विवेकाधीन शक्तियाँ
- प्रधानमंत्री की नियुक्ति: जब कोई स्पष्ट बहुमत न हो
- लोकसभा का विघटन: जब सरकार विश्वास खो दे
- राष्ट्रपति शासन: कुछ परिस्थितियों में राज्यों में
महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेद
राष्ट्रपति की भूमिका से संबंधित
- अनुच्छेद 72: क्षमादान शक्तियाँ
- अनुच्छेद 85: संसद के सत्र
- अनुच्छेद 111: विधेयकों पर अनुमति
- अनुच्छेद 123: अध्यादेश बनाने की शक्ति
- अनुच्छेद 143: परामर्शी क्षेत्राधिकार
- अनुच्छेद 324: निर्वाचन आयोग
आपातकालीन प्रावधान
- अनुच्छेद 352: राष्ट्रीय आपातकाल
- अनुच्छेद 356: राष्ट्रपति शासन
- अनुच्छेद 360: वित्तीय आपातकाल
ऐतिहासिक विकास
राष्ट्रपति निर्वाचन
- प्रथम राष्ट्रपति: डॉ. राजेंद्र प्रसाद (1950-1962)
- प्रथम महिला राष्ट्रपति: प्रतिभा पाटिल (2007-2012)
- वर्तमान राष्ट्रपति: द्रौपदी मुर्मू (2022-वर्तमान)
महत्वपूर्ण निर्णय
- 1975 आपातकाल: अनुच्छेद 352 के तहत घोषणा
- राज्य पुनर्गठन: अनुच्छेद 3 के तहत
- संवैधानिक संशोधन: महत्वपूर्ण संशोधनों पर अनुमति
न्यायिक व्याख्याएँ
महत्वपूर्ण वाद
- शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974): राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है
- एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994): राष्ट्रपति शासन की सीमाएँ
- रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006): राज्य मामलों में राष्ट्रपति का विवेकाधिकार
- नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष (2016): राज्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति के समान
मूल संरचना सिद्धांत
- राष्ट्रपति की स्थिति मूल संरचना का भाग
- लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए नहीं बदला जा सकता
- संघीय चरित्र बनाए रखा जाना चाहिए
समकालीन मुद्दे
राष्ट्रपति का विवेकाधिकार
- त्रिशंकु संसद स्थितियों में भूमिका
- प्रधानमंत्री की नियुक्ति
- लोकसभा का विघटन
आपातकालीन शक्तियाँ
- अनुच्छेद 356 का उचित उपयोग
- आपातकाल घोषणाओं की न्यायिक समीक्षा
- दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा
क्षमादान शक्ति
- दायरा और सीमाएँ
- क्षमादान निर्णयों की न्यायिक समीक्षा
- संवैधानिक नैतिकता पहलू
अन्य प्रणालियों से तुलना
अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ
- भारत: औपचारिक प्रमुख, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास
- अमेरिका: वास्तविक कार्यकारी शक्ति
- निर्वाचन: अप्रत्यक्ष बनाम प्रत्यक्ष
- अवधि: निश्चित बनाम निश्चित लेकिन भिन्न प्रणाली
ब्रिटिश राजा के साथ
- समानताएँ: औपचारिक भूमिका, संवैधानिक प्रमुख
- अंतर: निर्वाचित बनाम वंशानुगत, विशिष्ट शक्तियाँ
संवैधानिक संशोधनों में भूमिका
संशोधनों पर अनुमति
- संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अनुमति देता है
- अनुमति रोक नहीं सकता (परंपरा)
- संशोधनों पर कोई निषेधाधिकार नहीं
विशेष बहुमत विधेयक
- संवैधानिक संशोधनों के लिए आवश्यक
- प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका औपचारिक
अंतर्राष्ट्रीय तुलना
संसदीय प्रणालियाँ
- जर्मनी: संघीय राष्ट्रपति समान भूमिका
- इज़राइल: औपचारिक कार्यों वाला राष्ट्रपति
- इटली: कुछ विवेकाधीन शक्तियों वाला राष्ट्रपति
अर्ध-राष्ट्रपति प्रणालियाँ
- फ्रांस: वास्तविक शक्तियों वाला राष्ट्रपति
- रूस: मजबूत राष्ट्रपति प्रणाली
भविष्य की चुनौतियाँ
संवैधानिक सुधार
- प्रत्यक्ष निर्वाचन पर बहस
- संवर्धित शक्तियों पर चर्चा
- संघीय विवादों में भूमिका
लोकतांत्रिक मानदंड
- संवैधानिक नैतिकता बनाए रखना
- राजनीतिक तटस्थता बनाए रखना
- संस्थागत अखंडता की रक्षा
संवैधानिक अनुच्छेद (52-72)
🧠 स्मरण सूत्र: कार्यपालिका अनुच्छेद "P-VP-CoM-AG" (52-78)
| समूह | अनुच्छेद | सूत्र |
|---|---|---|
| राष्ट्रपति | 52-62 | "52 = होगा, 60 = शपथ, 61 = महाभियोग" |
| उपराष्ट्रपति | 63-71 | "63 = होगा, 66 = निर्वाचन, 67 = अवधि" |
| मंत्रिपरिषद | 74-75 | "74 = सहायता और सलाह, 75 = मंत्री" |
| महान्यायवादी | 76 | "76 = महान्यायवादी (केवल 1 अनुच्छेद!)" |
त्वरित सूत्र:
| अनुच्छेद | त्वरित सूत्र |
|---|---|
| 52 | "52 = राष्ट्रपति (होगा)" |
| 54 | "54 = निर्वाचक मंडल (सांसद + विधायक)" |
| 55 | "55 = मत मूल्य गणना" |
| 58 | "58 = योग्यताएँ (35 वर्ष)" |
| 60 | "60 = शपथ (मुख्य न्यायाधीश के समक्ष)" |
| 61 | "61 = महाभियोग (2/3 + 2/3)" |
| 72 | "72 = क्षमादान शक्ति (5 प्रकार)" |
क्षमादान शक्ति (अनु. 72): "5 Ps"
क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार, लघुकरण (याद रखें: राष्ट्रपति सभी 5 कर सकता है; राज्यपाल मृत्युदंड पर क्षमा नहीं कर सकता)
महत्वपूर्ण संख्याएँ:
| संख्या | अर्थ |
|---|---|
| 35 | राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति आयु |
| 5 वर्ष | राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति अवधि |
| 14 दिन | महाभियोग सूचना |
| 1/4 | महाभियोग पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य |
| 2/3 | महाभियोग के लिए कुल सदस्यता |
अनुच्छेद 52 - राष्ट्रपति
- भारत का एक राष्ट्रपति होगा
अनुच्छेद 53 - कार्यपालिका शक्ति
- 53(1) → राष्ट्रपति में निहित; प्रत्यक्ष या अधीनस्थों द्वारा प्रयोग
- 53(2) → रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान
- 53(3) → मौजूदा कानून कार्यों को राष्ट्रपति को हस्तांतरित नहीं करता
अनुच्छेद 54 - राष्ट्रपति का निर्वाचन
- निर्वाचक मंडल → निर्वाचित सांसद + निर्वाचित विधायक (दिल्ली और पुडुचेरी सहित)
अनुच्छेद 55 - निर्वाचन की रीति
- 55(1) → राज्यों का एकसमान प्रतिनिधित्व
- 55(2)(क) → विधायक मत = राज्य जनसंख्या ÷ विधायक ÷ 1000
- 55(2)(ख) → यदि शेष > 500, मत 1 से बढ़ाया जाएगा
- 55(2)(ग) → सांसद मत = कुल विधायक मत ÷ कुल सांसद
- 55(3) → समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत, गुप्त मतदान
- स्पष्टीकरण → जनसंख्या = 1971 जनगणना 2026 तक
अनुच्छेद 56 - राष्ट्रपति की अवधि
- 56(1) → पद ग्रहण से 5 वर्ष
- 56(1)(क) → उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है
- 56(1)(ख) → महाभियोग द्वारा हटाया (अनु. 61)
- 56(1)(ग) → उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक जारी
अनुच्छेद 58 - योग्यताएँ
- 58(1)(क) → भारत का नागरिक
- 58(1)(ख) → 35 वर्ष आयु
- 58(1)(ग) → लोकसभा निर्वाचन के योग्य
- 58(2) → कोई लाभ का पद नहीं
अनुच्छेद 59 - पद की शर्तें
- 59(1) → सांसद/विधायक नहीं (प्रवेश पर रिक्त)
- 59(2) → कोई अन्य लाभ का पद नहीं
- 59(3) → किराया-मुक्त निवास; संसद विधि अनुसार परिलब्धियाँ
- 59(4) → अवधि में परिलब्धियाँ कम नहीं होंगी
अनुच्छेद 60 - शपथ
- मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ → संविधान को संरक्षित, परिरक्षित, प्रतिरक्षित करूँगा
अनुच्छेद 61 - महाभियोग
- 61(1) → किसी भी सदन द्वारा आरोप प्रस्तुत
- 61(2)(क) → 14 दिन सूचना; 1/4 सदस्य हस्ताक्षर
- 61(2)(ख) → कुल सदस्यता के 2/3 से संकल्प
- 61(3) → दूसरा सदन जाँच; उपस्थित होने का अधिकार
- 61(4) → यदि 2/3 आरोप बनाए रखे → हटाया
अनुच्छेद 72 - क्षमादान शक्ति
- 72(1) → राष्ट्रपति क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार, लघुकरण प्रदान कर सकता है
- 72(1)(क) → सैन्य न्यायालय मामलों में
- 72(1)(ख) → संघ विधि अपराधों में
- 72(1)(ग) → मृत्युदंड मामलों में
- 72(3) → मृत्युदंड छोड़कर राज्यपाल की शक्ति (अनु. 161) को प्रभावित नहीं करता
अनुच्छेद 73 - कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
- 73(1)(क) → संसद के विधायी मामलों तक विस्तृत
- 73(1)(ख) → संधि अधिकारों तक विस्तृत
अंतिम अद्यतन: जनवरी 2026